एसबीआई ने अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय देने की मांग की थी. कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि चुनावी बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी 12 मार्च तक दी जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने ईसीआई को 15 मार्च तक वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
वीओ1- कोर्ट के इस फैसले से पहले एसबीआई की ओर से हरीश साल्वे ने दलील दी… उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक एसबीआई ने नए बॉन्ड जारी करना बंद कर दिया है… इलेक्ट्रो बॉन्ड को डिकोड करना एक जटिल काम है. …. हमें इस पूरी प्रक्रिया के लिए और समय चाहिए… दाता की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, सारा डेटा एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं है…
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