मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है… मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है… कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है… बता दें कि गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी… हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी…
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद केस
मुस्लिम पक्ष को SC से भी लगा झटका
ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक से इनकार
बतादें कि… शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया था… उस आदेश को वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी… उन्होंने मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए… सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया… अब इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित समय 9 जनवरी को की जाएगी…
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि, कटरा केशवदेव परिसर की सर्वे रिपोर्ट के लिए कमीशन जारी करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है…. कमीशन की संरचना और रूपरेखा तय करने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय हुई है…
मामले में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव भी वादी हैं… अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने कहा कि कटरा केशव देव के नाम दर्ज पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान है… जो 13.37 एकड़ में है… इसमें शाही मस्जिद ईदगाह स्थित है… कमीशन जारी होने से दस्तावेजी सबूत हासिल होंगे… इस दौरान ज्ञानवापी विवाद में भी कमीशन जारी होने का हवाला दिया गया…
इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है… मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई…. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई… मुस्लिम पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ के सामने कहा… अचानक कल यानी गुरुवार को एक ऑर्डर पारित किया गया.
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