मुस्लिम महिलाओं के लिए एक सुखद फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है। जी हाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ता मिले की हकदार है. इस वजह से वह गुजारे भत्ते के लिए याचिका दायर कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिलाओं को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का कानूनी अधिकार है। वह इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धारा सभी महिलाओं पर लागू होती है। चाहे वह किसी भी धर्म की हो। इस मामले को लेकर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला को अलग-अलग सुनाया लेकिन दोनों की राय एक ही थी।
कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि देश में सेकुलर कानून ही चलेगा। दोनों जजों ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। बता दें कि मुस्लिम महिलाओं को कई मामलों में गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो वह इद्दत की अवधि तक ही मिलता है। अगर किसी महिला को उसका पति तलाक दे देता है या उसकी मौत हो जाती है तो महिला ‘इद्दत’ की अवधि तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। यह समयसीमा 3 महीने की होती है।
तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल समद ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उसने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। अर्जी में कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। बता दें कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोई भी महिला अपनी संतान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए पति से गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। अगर महिला के पास उसकी आजीविका का कोई साधन ना हो सभी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है. इस धारा के अनुसार पति, पिता या बच्चों पर आश्रित पत्नी, मां-बाप या बच्चे गुजारे-भत्ते का दावा केवल तभी कर सकते हैं, जब उनके पास आजीविका का कोई और साधन उपलब्ध नहीं हो.
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