सुप्रीम कोर्ट ने EVM के द्वारा डाले गए वोटों का सत्यापन करने की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा की कोर्ट चुनाव आयोग के कार्यों में अपना निर्देश नहीं दे सकती क्योंकि वह एलेक्शंस के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। कोर्ट ने कहा की ” हम उन चुनावों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो किसी अन्य सैंवधानिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये जाने हैं ।” इसके साथ ही अदालत ने कहा की चुनाव निकाय ने संदेह को दूर कर दिया है।
आपको बता दें की इस याचिका को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR ) ने कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा की सिर्फ संदेह के आधार पर वह कोई करवाई नहीं कर सकते हैं। ADR को जवाब देते हुए कोर्ट ने कह की यदि आप किसी विचार-प्रक्रिया के बारे में पूर्वनिर्धारित हैं तो हम आपके विचार को बदलने के लिए नहीं हैं।
इसके साथ ही आपको बताते चले की सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से EVM के कार्यप्रणाली के बारे में भी स्पस्टीकरण माँगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के एक शीर्ष अधिकारी से सवाल जवाब भी किये।
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