विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी मामले में फिर से संदीप माहेश्वरी की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। यूट्यूब वीडियो से शुरू हुआ विवाद अब कानूनी लड़ाई बन चुका है। डॉ. विवेक बिंद्रा की अर्जी पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद ने संदीप माहेश्वरी और डॉ. बिंद्रा दोनों पर ही एक दूसरे के खिलाफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने की पाबंदी लगाई थी।
संदीप महेश्वरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. विवेक बिंद्रा मामले में कोर्ट ने महेश्वरी को फिर से नोटिस जारी कर दिया है. जो विवाद यूट्यूब से शुरू हुआ था, वो अब कानूनी लड़ाई की शक्ल ले चुका है. डॉ. बिंद्रा की अपील पर फरीदाबाद की कोर्ट ने दोनों पक्षों के खिलाफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने पर रोक लगाई थी. लेकिन इस मामले में संदीप महेश्वरी को कोर्ट की आज्ञा की अवहेलना का दोषी पाया गया है. जिसके बाद कोर्ट ने संदीप महेश्वरी को नोटिस जारी किया है.
फरीदाबाद कोर्ट ने पिछले साल 22 दिसंबर को अपने पहले आदेश में दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ बोलने से मना किया था. उसके बाद 5 फरवरी को कोर्ट ने एक और आदेश इसी संबंध में दिया. जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर बोलने से मना किया था. साथ ही किसी तरह का कैंपेन नहीं करने की हिदायत भी दी थी.
कोर्ट के आदेश के बाद भी संदीप महेश्वरी ने 19 जनवरी और 10 फरवरी को ऑफलाइन बैठक में लोगों से डॉ. विवेक बिंद्रा के खिलाफ बोले ही नहीं बल्कि उनकी इमेज खराब करने का भी प्रयास किया. कोर्ट ने इसी मामले में संदीप महेश्वरी को नोटिस जारी किया है. अब मामले की सुनवाई 28 मई को होगी.
ये पहला मौका नहीं है जब कोर्ट से संदीप महेश्वरी को फजीहत उठानी पड़ी है. इससे पहले बिंद्रा पर बनाए गए विडियोज को लेकर कोर्ट ने संदीप माहेश्वरी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का नोटिस जारी किया था. उस समय कोर्ट का मानना था कि संदीप माहेश्वरी के विडियोज की वजह से विवेक बिंद्रा की सोशल इमेज डेमैज हुई है.
इस समन को कैंसल कराने के लिए जब संदीप महेश्वरी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट गए तो वहां पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी. अब दोबारा से फरीदाबाद कोर्ट ने संदीप महेश्वरी को नोटिस जारी किया है. जिसमें उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं. फरीदाबाद कोर्ट ने 4 अप्रैल विवेक बिंद्रा पर लगाई पाबंदी को हटा दिया था. वहीं संदीप महेश्वरी पर पाबंदी अभी भी जारी है.
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